दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने वाहन से सम्बंधित कुछ नई कानून लागु कर दिये हैं | अगर आपके पास 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन है तो दिल्ली परिवहन विभाग आपके वाहन को जब्त कर लेगा और उसको स्केप के लिए भेज दिया जायेगा |15 पुराने पेट्रोल वाहन को सुप्रीम कोर्ट ने रिन्यू न करवाने की आदेश दिया है |
दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली में लगभग 50 से भी ज़्यादा वाहन को जब्त करने का आदेश दिया है। ये वाहन 15 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।पिछले साल ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने परिवाह से संबंधित कुछ पालिसी ऐलान किया था जिसके तहत निजी वाहन को 20 साल और कमर्शियल(commercial) वाहन को 15 साल के बाद स्केप के लिए भेज दिया जायेगा |
पर्यावरण को सुधारने के साथ ऑटो मोबाइल कारोबार को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पालिसी(policy) का एलान किया था
अगर आप आपने कार को रिन्यूएबल करनवाने चाहते है तो आप दूसरे राज्य में आपने वाहन को रेसिस्टर करवा सकते हैं |
15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फिटनेस टेस्ट के लिए भेज दिया जायेगा ,अगर आपका पेट्रोल वाहन फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप आगे उस वाहन को चला सकते
हैं |अगर आपके वाहन फिटनेस टेस्ट पास नही कर पाया तो उसको स्केप के लिया भेज दिया जायेगा |
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